उच्चतम न्यायालय ने साफ कर दिया है कि, सभी राजनीतिक दलों को अपनी आधिकारिक वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर उम्मीदवारों के चुनाव की वजह बताना जरुरी नहीं है।
इसके साथ ही राजनीतिक दलों को उनके आपराधिक मामलों की जानकारियां प्रकाशित करने के संबंध में निर्वाचन आयोग को निर्देश देने का अनुरोध करने वाली याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति अभय एस ओका ने याचिकाकर्ता को निर्वाचन आयोग के सामने याचिका दायर करने के लिए कहा।
पीठ ने कहा कि, ‘‘ये याचिका दायर करने के लिए उचित स्थान नहीं है। मुझे लगता है कि यह याचिका गलत है। इस याचिका में इस अदालत के पूर्व फैसले को लागू करने की मांग की गयी है। याचिकाकर्ता निर्वाचन आयोग का रुख कर सकता है। याचिका खारिज की जाती है।’’