पौड़ी के विशेष सत्र न्यायाधीश सिकंद कुमार त्यागी की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के अभियुक्त को 20 साल की कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 40 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं किए जाने पर छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।