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DevBhoomi Insider Desk
• Tue, 15 Nov 2022 5:00 pm IST

नेशनल

महाराष्ट्र : दिल्ली हाईकोर्ट का फरमान, उद्धव ठाकरे नहीं कर सकेंगे शिवसेना पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न का इस्तेमाल


महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को दिल्ली हाईकोर्ट ने तगड़ा झटका देते हुए शिवसेना पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। 

इतना ही नहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग के अंतरिम आदेश के खिलाफ दायर उद्धव ठाकरे की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि, वह शिवसेना के दो धड़ों के बीच जारी विवाद पर जल्द से जल्द फैसला करे।

वहीं इससे पहले शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह पर रोक लगाने के चुनाव आयोग के अंतरिम आदेश के खिलाफ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की याचिका पर अदालत ने कहा था कि, पहले का  चुनाव आयोग का आदेश उपचुनाव के उद्देश्य से था। वह कोई अंतिम निर्णय नहीं है? जब उपचुनाव पहले ही हो चुके हैं, ऐसे में अंतरिम आदेश का अब कोई अस्तित्व ही नहीं बचता। 

अदालत ने आगे कहा कि, अदालत को चुनाव आयोग का अंतिम विचार का इंतजार क्यों नहीं करना चाहिए? बता दें कि, कोर्ट ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए अगली तारीख 15 नवंबर दी है।