नैनीताल : जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने युवती का अपहरण कर दुष्कर्म करने, जान से मारने की धमकी देने के आरोपित वार्ड नंबर-13 बरेली निवासी रोहित देव सक्सेना की जमानत अर्जी गुरुवार को खारिज कर दी। डीजीसी फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने जमानत का विरोध करते हुए तर्क दिया कि 17 नवंबर को नैनीताल के मल्लीताल कोतवाली में युवती ने रोहित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि शादी का दबाव बनाकर रोहित ने युवती का शारीरिक शोषण किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेशी के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।