आखिरकार स्मैक तस्करी के आरोपी को कोर्ट ने सजा सुना दी है. बागेश्वर जिला न्यायालय के विशेष सत्र न्यायाधीश आरके खुल्बे की अदालत ने आरोपी को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी पर 15 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.जानकारी के मुताबिक, बीती 1 सितंबर 2021 को बागेश्वर कोतवाली पुलिस तहसील रोड पर हाइडिल गेट के पास गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान विकास भवन तिराहे पर एक युवक नजर आया, लेकिन पुलिस को देखते ही युवक पसीना-पसीना हो गया. जिससे पुलिस को मामला कुछ संदिग्ध लगा और उससे पूछताछ की. पूछताछ करने पर युगल बगले झांकने लगा. ऐसे में पुलिस का शक और गहरा गया. इसके बाद पुलिस ने युवक की तलाशी ली.वहीं, युवक की तलाशी लेने पर उसके पास से 8.28 ग्राम स्मैक बरामद हुई. जिस पर पुलिस ने तत्काल उसे गिरफ्तार कर लिया