चंपावत: वोटर कार्ड नहीं होने पर मतदान कर सकते हैं। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने आदेश जारी किए है। आदेश के मुताबिक वोटर कार्ड नहीं होने पर डीएल और पासपोर्ट समेत अन्य 12 दस्तावेज दिखाने पर भी मतदान किया जा सकता है।प्रशासन लोगों से वोट डालने के लिए लगातार जागरुकता अभियान चला रहा है। लेकिन अगर आपके पास वोटर कार्ड नहीं है। तब भी आप मतदान कर सकते हैं। लोकतांत्रिक प्रणाली से जोड़ने के लिए चुनाव आयोग ने कई सुविधाएं दी हैं। उप चुनाव में मतदान के समय में तब्दीली की गई है। आगामी 31 मई को सुबह सात से सायं पांच बजे तक मतदान किया जा सकता है। यदि मतदाता के पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है। तब भी मतदान किया जा सकता है। इसके लिए 12 अन्य दस्तावेज दिखाना आवश्यक किया गया है।