दिल्ली हाईकोर्ट से बुधवार (13 जुलाई) को चायनीज टेलीकॉम कंपनी वीवो को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने वीवो कंपनी की ओर से दाखिल उस पर सुनवाई कर रही थी कंपनी ने अपने फ्रीज किए गए खातों में लेनदेन करने की अनुमति देने की मांग की थी।
हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कंपनी के खातों को 950 रुपये की बैंक गारंटी और 250 करोड़ रुपये के न्यूनतम बैंलेंस की शर्त पर कंपनी के खातों को डेबिट फ्रीज करने और उसके संचालन की अनुमति दे दी है।
हालांकि एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट ने कंपनी को यह भी कहा है कि उसे अपने हर लेनदेन की जानकारी ईडी को देनी होगी। वहीं दूसरी ओर, हाईकोर्ट ने वीवो कंपनी की ओर से दाखिल याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) को भी जवाब देने को कहा है।