नैनीताल। हाईकोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म व हत्या के मामले में देहरादून की पॉक्सो कोर्ट से आरोपी को मिली फांसी की सजा के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई के बाद सीएमओ देहरादून को निर्देश दिए हैं कि वह अभियुक्त के चिकित्सा परीक्षण के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन कर सात दिसंबर को संबंधित जांच कराएं और 13 दिसंबर को सील बंद लिफाफे में उसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें। आरोपी के अधिवक्ता ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर कहा था कि आरोपी की निचली अदालत में मेडिकल जांच नहीं हुई थी जबकि उसकी कॉलर बोन पहले से ही टूटी हुई है। ऐसे में वह दुष्कर्म कैसे कर सकता है। उसकी मेडिकल जांच कराकर रिकॉर्ड तलब किया जाए।