हाईकोर्ट ने रोडवेज कर्मचारियों को पिछले छः माह से वेतन नहीं दिए जाने और अभी तक उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में रोडवेज की परिसम्पतियों का बंटवारा नहीं किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। बुधवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में रोडवेज कर्मचारी यूनियन याचिका पर वीसी के माध्यम से सुनवाई हुई। जिसमें वित्त सचिव अमित नेगी, परिवहन सचिव रंजीत सिन्हा नवनियुक्त महानिदेशक परिवहन नीरज खैरवाल पेश हुए। कोर्ट ने परिवहन सचिव भारत सरकार को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश परिवहन सचिव की उत्तराखंड परिवहन सचिव से मीटिंग कराएं। जिससे दोनों राज्यों के बीच सम्पतियों का बंटवारा हो सके। केंद्र सरकार के अधिवक्ता एक सप्ताह के भीतर कोर्ट को बताएं कि कब तक दोनो प्रदेशों के परिवहन सचिवों की मीटिंग होगी।