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DevBhoomi Insider Desk
• Sun, 14 Aug 2022 12:00 am IST

नेशनल

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा, बेरहम आरोपी जमानत पर बाहर जाने के हकदार नहीं...


पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने एक क्रूर व्यक्ति को जमानत देने से इंकार कर दिया है। क्रूर व्यक्ति के समाज में रहने से असुरक्षा पैदा होती है। और ऐसे में क्रूर व्यक्ति जमानत का हकदार नहीं है। 

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने गंडासे से एक व्यक्ति की उंगलियां काटने के आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि, याची ने बेरहमी से नवजोत सिंह पर वार किया जिसकी वजह से उसकी उंगलियां कट गई। इसे जमानत नहीं दी जा सकती है।

दरअसल, पंजाब के फतेहगढ़ साहिब निवासी रवि ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए अग्रिम जमानत की मांग की थी। याचिका में बताया गया कि दो गुटों में 13 फरवरी, 2022 को भिड़ंत हुई थी।