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DevBhoomi Insider Desk
• Wed, 29 Sep 2021 5:37 pm IST

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कलेक्ट्रेट ऑफिस को शिप्ट करने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक


नैनीताल हाईकोर्ट ने एमकेपी पीजी कॉलेज के छात्रावास में कलेक्ट्रेट कार्यालय को शिफ्ट करने पर रोक लगाते हुए सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब देने को कहा है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई। मामले में देहरादून निवासी सोनिया बेनीवाल की ओर से सरकार के इस निर्णय को जनहित याचिका में चुनौती दी गई है।