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• Mon, 20 Nov 2023 4:39 pm IST


उत्तरकाशी टनल हादसा : उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार से 48 घंटे के अंदर मांगा जवाब


उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी के सिलक्यारा में टनल के अंदर फंसे मजदूरों को शीघ्र बाहर निकालने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमारी तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने मामले को गम्भीरता से लेते हुए राज्य और केंद्र सरकार से 48 घंटे के भीतर जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई के लिए 22 नवंबर की तिथि नियत की गई है.कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, सचिव लोक निर्माण विभाग, केंद्र सरकार और नेशनल हाइवे विकास प्राधिकरण को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा है. मामले के अनुसार समाधान एनजीओ कृष्णा विहार देहरादून ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि उत्तरकाशी के सिलक्यारा में पिछले 12 नवंबर से 40 मजदूर (शनिवार को पता चला कि 41 मजदूर फंसे हैं) टनल के अंदर फंसे हुए हुए हैं. परन्तु सरकार उनको अभी तक बाहर निकालने में असफल साबित हो हुई है. सरकार और कार्यदायी संस्था टनल में फंसे लोगों की जान पर खिलवाड़ कर रही हैं.