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• Fri, 26 Mar 2021 8:48 am IST


31 मार्च से पहले जमा कर लें ITR, नहीं तो हो सकती है ये दिक्कत


कोरोना महामारी के चलते वित्त वर्ष 2019-20 का संशोधित या विलंबित आईटीआर भरने की मियाद बढ़ा दी गई थी। अगर आपने अब तक वित्त वर्ष 2019-20 का संशोधित या विलंबित इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है, तो इसे भरने की समयसीमा 31 मार्च, 2021 को समाप्त हो जाएगी। विलंबित इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने पर आपको 10,000 रुपये तक का विलंब शुल्क देना पड़ सकता है। अगर आपकी आय पांच लाख रुपये तक है तो आपको 1,000 रुपये का ही शुल्क देना पड़ेगा ।


टैक्स और निवेश विशेषज्ञ बलवंत जैन ने कहा, 31 मार्च, 2021 तक आईटीआर नहीं भरने की स्थिति में इस तरह के रिटर्न को वर्जित माना जाएगा और करदाता उक्त मूल्यांकन वर्ष के लिए कर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे।