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DevBhoomi Insider Desk
• Wed, 22 Dec 2021 2:37 pm IST


बिंदाल नदी पर अतिक्रमण को लेकर हाई कोर्ट ने अपनाया कड़ा रुख


हाई कोर्ट ने देहरादून शहर के राजपुर क्षेत्र में बिंदाल नदी पर अतिक्रमण और निर्माण कार्य पर कड़ा रुख अपनाया है। मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार, नगर निगम, एमडीडीए और जिला अधिकारी को नोटिस जारी करते हुए अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर चार सप्ताह की भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश पारित किया है। साथ में ही जिलाधिकारी देहरादून को बिंदाल के उद्गम स्थल को व्यक्तिगत रूप से सर्वे कर बाढ़ तट जोन चिन्हित करने को कहा है, ताकि नदी के भाग क्षेत्र को बचाया जा सके। देहरादून निवासी पर्यावरण कार्यकर्ता रीनू पॉल ने जनहित याचिका दाखिल कर कहा है कि राजपुर क्षेत्र में अतिक्रमण और अवैध निर्माण कर देहरादून की दोनों जीवनदायिनी नदियां, बिंदाल एवं रिस्पना का गला घोंटा जा रहा है।  मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद पक्षकारों को नोटिस जारी किया है।