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DevBhoomi Insider Desk
• Mon, 9 May 2022 4:44 pm IST


अपात्र राशनकार्ड धारक इसी महीने करा ले अपना कार्ड निरस्त: डीएम


पौड़ी: डीएम डा. विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अनुसार समय-समय पर निर्धारित पात्रतानुसार राशनकार्ड का सत्यापन किया जाना है। कहा कि शासन के निर्देश पर अपात्र परिवारों के राशनकार्डों को निरस्त किए जाने की कार्यवाही 1 जून से शुरू की जाएगी। डीएम ने कहा कि आय के आधार पर कार्ड धारकों की पात्रता के मानक राज्य खाद्य योजना में ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 5 लाख से कम व राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में ऐसे परिवार जिनकी मासिक आय 15 हजार से कम हो। साथ ही अन्त्योदय में परिवार के किसी भी सदस्य को दिव्यांग पेंशन हेतु पात्रता की श्रेणी में रखा गया है और परिवार की मासिक आय 4 हजार से कम हो, जिसका संचालन मुखिया के तौर पर विधवा महिला, असाध्य रोग पीड़ित व्यक्ति, दिव्यांग व 60 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित हो जिनकी आय का कोई साधन न हो।