नागर विमानन महानिदेशालय यानि डीजीसीए ने 'गो फर्स्ट' को अगले आदेश तक टिकटों को न बेचने का आदेश दिया है।
दरअसल, डीजीसीए ने सुरक्षित, कुशल और विश्वसनीय तरीके से परिचालन जारी रखने में फेल होने पर गो फर्स्ट को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है।
बता दें कि, गो एयरलाइंस (इंडिया) लिमिटेड (गो फर्स्ट) की उड़ानों के अचानक रद्द होने और आईबीसी के तहत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के मद्देनजर डीजीसीए ने विमानन कंपनी से जवाब मांगा है। एयरलाइन ऑपरेटर से नोटिस मिलने के 15 दिनों के जवाब मांगा गया है।