उत्तराखंड में अब गांवों में घर बनाना अब आसान नहीं होगा। पुष्कर सिंह धामी सरकार गांव में घर बनाने को लेकर सख्ती करने जा रही है। नियम के तहत मकान नहीं बनाने पर सख्ती भी की जाएगी। नैनीताल जिले के ग्रामीण इलाकों में आवासीय भवनों के नक्शे पास करवाना एक बार फिर अनिवार्य होने जा रहा है।
क्योंकि अब नैनीताल जिला पंचायत ने जिला विकास प्राधिकरण के क्षेत्र से बाहर के इलाकों में आवासीय व व्यवसायिक निर्माण के नक्शे पास करने का काम करेगी। इसके बदले टैक्स भी वसूला जाएगा। बिना नक्शा पास होने वाले निर्माण के खिलाफ जिला विकास प्राधिकरण के नियमों की तरह ही धवस्तीकरण, सीलिंग की कार्रवाई का भी नियम होगा।
नैनीताल जिला पंचायत ने इस संबंध में अपनी सार्वजनिक सूचना 19 नवंबर को जारी कर दी है। जिसमें व्यवसाय से लेकर नक्शे व टैक्स की प्रस्तावित दरें जारी करते हुए लोगों से 30 दिनों के भीतर इस पर आपत्ति नैनीताल स्थित जिला पंचायत के कार्यालय में दर्ज करवाने की अपील की है। संभवता नए साल 2023 से जिले के ग्रामीण इलाकों में भी उपविधि लागू कर दी जाएगी।विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ही राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में हो रहे प्राधिकरण के विरोध को देखते हुए लागू जिला विकास प्राधिकरण के क्षेत्र घटा दिए थे। इसे केवल शहरी इलाकों, निकायों व हाईवे के आसपास के इलाकों तक ही सीमित रखा था। पर एक बार फिर ग्रामीण इलाकों में नक्शे की अनिवार्यता लागू होने जा रही है।