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DevBhoomi Insider Desk
• Sun, 6 Mar 2022 9:00 am IST


NSE फ्रॉड केस में चित्रा रामकृष्‍ण की जमानत अर्जी खारिज, सीबीआई कोर्ट का आदेश


 एनएसई को-लोकेशन मामले में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) की पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी चित्रा रामकृष्ण की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है। सीबीआई की विशेष अदालत में रामकृष्ण ने अपने वकील के जरिए अपनी गिरफ्तारी से राहत की मांग करते हुए अपील की थी। अभियोजन पक्ष ने उनकी याचिका का विरोध किया। बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष की दलील सुनने के बाद अदालत ने याचिका खारिज कर दी। 24 फरवरी को सीबीआई ने एनएसई के पूर्व समूह संचालन अधिकारी आनंद सुब्रमण्यम को भी गिरफ्तार किया है। बाद में उन्हें 6 मार्च तक सीबीआई की हिरासत में भेज दिया गया। एनएसई धोखाधड़ी की जांच कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) रहस्यमय हिमालयी योगी तक पहुंचने के लिए नए सुराग खोजने का प्रयास कर रही है, जिसके साथ रामकृष्ण ने गोपनीय जानकारी साझा की थी। Ernst and Young की फोरेंसिक रिपोर्ट में कहा गया है कि सुब्रमण्यम ही रहस्यमय योगी हो सकते हैं।