हाईकोर्ट ने एमबी इंटर कॉलेज से तिकोनिया रोड पर डाली गई सीवर लाइन का काम पूरा होने के बाद भी अभी तक रोड का पुनर्निर्माण कार्य नहीं किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। खंडपीठ ने राज्य सरकार, सचिव शहरी विकास, जिलाधिकारी नैनीताल, पीडब्ल्यूडी निर्माण खंड हल्द्वानी व नगर निगम से 29 जून तक स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। अगली सुनवाई के लिए 29 जून की तिथि तय की है। सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में हुई।
हल्द्वानी निवासी समीर वर्मा ने जनहित याचिका दायर की है। इसमें कहा है कि नगर निगम व पीडब्ल्यूडी द्वारा एमबी इंटर कॉलेज से तिकोनिया रोड पर सीवर लाइन डालने का काम किया गया। सीवर लाइन का काम अप्रैल में पूरा हो चुका है, इसके बावजूद रोड का पुनर्निर्माण कार्य नहीं किया गया। अभी बरसात का सीजन शुरू होने वाला है। अगर यह निर्माण बरसात शुरू होने से पहले पूर्ण नहीं किया जाता है तो नालियों का पानी लोगों के घरों में आ सकता है। इससे जानमाल का खतरा बन सकता है। इस रोड पर एक हजार से अधिक लोग व्यवसाय कर रहे हैं। तीन से चार स्कूल व शिक्षण संस्थान हैं। यह रोड ट्रांसपोर्ट का वैकल्पिक साधन भी है, इसलिए बरसात शुरू होने से पहले इसका कार्य पूर्ण कराया जाए। बुधवार को सुनवाई में कोर्ट ने मामले में जवाब मांगा है।