सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा प्रशासनिक न्यायाधिकरण को समाप्त करने को संवैधानिक रूप से वैध बताया है।
मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। संवैधानिक पीठ में शामिल जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने कहा, 'हम मानते हैं कि, उड़ीसा प्रशासनिक न्यायाधिकरण का उन्मूलन संवैधानिक रूप से मान्य था।
उन्होंने कहा कि, अनुच्छेद 323A के तहत राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरणों को समाप्त करने के लिए भारत संघ को नहीं रोकता है। न्यायाधिकरण को समाप्त करने का निर्णय अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं है।' बता दें कि शीर्ष अदालत उड़ीसा प्रशासनिक ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन द्वारा उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने दो अगस्त, 2019 को केंद्र सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने जारी अधिसूचना को बरकरार रखा था, जिसमें OAT को समाप्त करने का आदेश दिया गया था।
इससे पहले हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि, राज्य सरकार के इस विचार का समर्थन करने के लिए पर्याप्त सामग्री है कि, ट्रिब्यूनल ने वादियों को त्वरित न्याय देने के उद्देश्य को पूरा नहीं किया है।