DevBhoomi Insider Desk • Wed, 16 Mar 2022 6:30 am IST
पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव को झटका, खाली करना पड़ेगा सरकारी बंगला
राज्यसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित करने के बाद भी सरकारी बगले की सुविधा ले रहे जनता दल (यूनाइटेड) के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा है।कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ ने कहा कि शरद यादव को अयोग्य घोषित हुए चार साल से अधिक का समय बीत चुका है और उनके लिए सरकारी आवास बनाए रखने का कोई औचित्य नहीं है।पीठ ने शरद यादव को दिल्ली स्थित सरकारी बंगला 15 दिनों के अंदर खाली करने का निर्देश दिया है।