केरल के पलक्कड़ की एक अदालत ने 2018 में एक किलो चावल चुराने को लेकर आदिवासी व्यक्ति की हत्या के 12 आरोपियों की जमानत रद्द कर दी।
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार रोकथाम अधिनियम के तहत सुनवाई कर रही विशेष अदालत ने अभियोजन पक्ष की इस दलील को स्वीकार करते हुए जमानत रद्द की। दरअसल, आरोपियों के प्रभाव के चलते इस मामले में कई गवाह मुकर चुके हैं।
विशेष लोक अभियोजक राजेश एम मेनन ने कहा कि, अभियोजन पक्ष अदालत के समक्ष यह साबित कर सकता है कि मामले में आरोपियों के प्रभाव में गवाहों के मुकरने का कारण क्या है। मेनन ने कहा कि, हमने मामले में 12 आरोपियों की जमानत रद्द करने की अपील की, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।
गौरतलब है कि, अट्टापडी के रहने वाले मधु नामक व्यक्ति को एक किलो चालव चुराने के आरोप में 22 फरवरी, 2018 को स्थानीय लोगों के एक समूह ने पकड़कर उसे रस्सियों से बांधकर पीटा था। जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। मधु की मां ने मामले में अदालत के फैसले पर खुशी जाहिर की।