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• Wed, 17 Mar 2021 10:48 am IST


सोने के जेवरात खरीद में धोखाधड़ी के आरोपी की जमानत खारिज


नैनीताल-प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश/द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश राकेश सिंह ने सोने के जेवरों की खरीद के नाम पर की गई लाखों की धोखाधड़ी के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अभियोजन की ओर से न्यायालय को बताया कि 24 जनवरी 2021 को अशोक कुमार निवासी बिठौरिया ने मुखानी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 10 जनवरी 2021 को मंजीत सिंह नामक व्यक्ति अपने एक साथी के साथ उनकी सर्राफा दुकान पर आया और एक लाख नौ हजार पांच सौ की एक चैन, दो जोड़ी कान के टॉप्स और दो सोने की अंगूठी की खरीदारी की।