DevBhoomi Insider Desk • Sun, 16 Jan 2022 9:00 am IST
80 वर्ष से अधिक के कैदियों की समय पूर्व रिहाई पर जवाब तलब
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्या उसके यहां 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के कैदियों, जिन्हें लंबे ट्रायल के बाद सजा हुई हो, की समय पूर्व रिहाई के बारे में कोई नीति है? प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने हत्या के प्रयास में पांच साल जेल की सजा पाए 80 वर्षीय केदार यादव की याचिका पर सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने केदार यादव के वकील पीवी योगेश्वरन और आशीष कुमार उपाध्याय को सुनने के बाद अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता के वकील का कहना है कि दोषी 80 वर्ष का है। कोर्ट ने कहा कि जिस मामले में अभियुक्त को दोषी ठहराया गया है, वह घटना 1985 की है और मामले में हाई कोर्ट का अंतिम आदेश 2019 में आया। पीठ ने कहा कि इन सभी विशिष्ट परिस्थितियों पर विचार करने के बाद वह प्रदेश सरकार को सीमित मुद्दे पर नोटिस जारी कर रही है।