जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी डा. आर राजेश कुमार ने सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को कोरोना संक्रमण की रोकथाम के नियम समझाए। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का शत प्रतिशत पालन किया जाना है। ताकि आचार संहिता व संक्रमण की रोकथाम के नियमों के उल्लंघन से बचा जा सके।
कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को आयोजित बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि 15 जनवरी तक रैली, जनसभा आदि गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है। नियमों के अधीन जो भी राजनीतिक गतिविधियां की जा रही हैं, उनमें मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाए और शारीरिक दूरी के नियमों का पालन किया जाए। किसी भी तरह के प्रचार को रात आठ बजे से सुबह आठ बजे तक प्रतिबंधित किया गया है और इसका पालन भी करना अनिवार्य है।