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• Sat, 20 Jul 2024 4:48 pm IST


पुरोला केस: अदालती फैसले के बाद अपील पर अधिकारियों का पलटवार!


मामले में 24 जुलाई 2023 पुलिस की ओर से उत्तरकाशी जिला न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया जिसमे अदालत में पीड़ित किशोरी ने अपने बयान में आरोपियों से टेलर के बारे में पूछने और उनके साथ वहां जाने की बात कही थी, साथ ही पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि आरोपी उसे कहीं नहीं ले जा रहे थे! इसी बयान के आधार इसी साल 10 मई 2024 को उत्तरकाशी जिला अदालत ने अपने फैसले में दोनों आरोपियों उवैद खान और जितेंद्र सैनी को दोषमुक्त कर दिया था जिससे दोनों आरोपियों को बड़ी राहत मिली थी, अदालत के निर्णय के बाद उस समय तो यह मामला मीडिया में नहीं आया, लेकिन अब दो महीने बाद, विशेष लोक अभियोजन पक्ष की अधिवक्ता पूनम सिंह ने बताया कि पुरोला प्रकरण की हमने हाईकोर्ट में अपील कर दी हैI एक साल पहले 26 मई 2023 को पुरोला उत्तरकाशी में उवैद खान और जितेंद्र सैनी नाम के दो युवको पर 14 वर्षीय किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगा, इस मामले में जब किशोरी के पिता की तहरीर पर पुरोला थाने में दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया गया, तो इसमें समुदाय विशेष का नाम जुड़ा होने की वजह से स्थानीय दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए और पूरे पुरोला में तनाव की स्थिति बन गयी। यमुना घाटी से गंगोत्री तक लोग सड़कों पर उतर गए! स्थानीय लोगों ने बाहरी व्यापारियों और समुदाय विशेष के लोगों को निशाने पर लेकर मोर्चा खोल दिया, इन लोगों को पुरोला छोड़कर निकल जाने की चेतावनी दी गई! गुस्साए लोगों ने दोनों युवकों को पकड़कर पुरोला पुलिस के हवाले कर दिया था, लेकिन बात यही नहीं रुकी स्थानीय लोगो के द्वारा महापंचायत बुलाकर बाहरी व्यवसाइयों और छोटे दुकानदारों को अपना व्यवसाय छोड़कर और दुकाने खाली करके पुरोला छोड़ने का फरमान सुना दिया गया मामले ने तूल पकड़ा और यह मुद्दा स्थानीय से राष्ट्रीय हो गया पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए पुरोला क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी कई दिनों की राजनीती, बहस, आरोप, प्रत्यारोप, उग्र प्रदर्शन के बाद किसी अंतर्गत यह मामला शांत हुआ!