मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। हाइकोर्ट ने सएसपी नैनीताल और एसएचओ मल्लीताल को याचिकाकर्ताए उसके दो बच्चों और संपति की सुरक्षा करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने विपक्षी को नोटिस व सरकार को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए भी दिए हैं।