देहरादूनः शहर के फुटपाथ और मुख्य मार्गों पर किए गए अस्थाई और स्थाई अतिक्रमण मामले पर देहरादून में पहली बार अतिक्रमणकारियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं. यातायात व्यवस्था बाधित करने वाले 84 व्यक्तियों के खिलाफ दून पुलिस ने 48 मुकदमे दर्ज किए. जबकि मुख्य मार्गों पर ठेली और रेहड़ी लगाने वाले 134 व्यक्तियों के पुलिस एक्ट में चालान किए गए हैं. इसके अलावा दुकानों पर कार्य कर रहे कर्मचारियों के सत्यापन न करवाने पर 27 दुकानदारों के पुलिस एक्ट में चालान किए गए हैं.
दून शहर के फुटपाथों और सार्वजनिक मार्गों पर अतिक्रमण कर यातायात व्यवस्था और आमजनता के आवागमन को बाधित करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 20 नवंबर को दून पुलिस ने अभियान चलाया. इस दौरान जिले के नगर और देहात क्षेत्रों में पुलिस की अलग-अलग टीमें गठित कर अस्थाई और स्थाई अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई.
अभियान के दौरान पुलिस द्वारा सभी थाना क्षेत्रों में फुटपाथों और सार्वजनिक मार्गों पर फड़, ठेली और दुकानों के सामान आदि लगाकर अस्थाई और स्थाई अतिक्रमण करते हुए यातायात व्यवस्था और लोगों का आवागमन को बाधित करने वालों को चिन्हित करते हुए उनके खिलाफ पुलिस एक्ट के तहत चालानी कार्रवाई की गई. साथ ही मुख्य मार्गों पर स्थाई अतिक्रमण कर यातायात व्यवस्था को बाधित करने वाले दुकानदारों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता(BNS) की धारा 285/270/292 के अंतर्गत मुकदमे दर्ज किए गए.
एसएसपी अजय सिंह ने बताया जिले के अलग-अलग थानों क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण करने वाले कुल 84 दुकानदारों और प्रतिष्ठान स्वामियों के खिलाफ कुल 48 मुकदमे पंजीकृत किए गए. साथ ही मुख्य मार्गों पर रेहड़ी और ठेली लगाकर लोगों का आवागमन बाधित करने वाले 134 व्यक्तियों के 81 पुलिस एक्ट में चालान करते हुए उनसे 38 हजार 300 रुपए जुर्माना वसूला गया. साथ ही अपने प्रतिष्ठानों में काम करने वाले लोगों का सत्यापन न कराने वाले 27 दुकानदारों और प्रतिष्ठान स्वामियों के 83 पुलिस एक्ट में चालान कर 2 लाख 70 हजार रुपए का जुर्माना किया गया.