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Surinder Singh
• Sun, 11 Apr 2021 12:05 pm IST


जिलाधिकारी ने जारी की शिक्षण संस्थानों के लिए गाइडलाइन्स


देहरादून जिलाधिकारी डॉ आशीष कुमार श्रीवास्तव द्वारा आदेश जारी किया गया है जिसमें देहरादून में दूसरे राज्यों से आने वाले छात्र-छात्राओं और ट्रेनी एवं उन्हें छोड़ने और लेने आये अभिभावकों को आने से पहले 72 घंटे की अंदर की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट यानी आरटी - पीसीआर रिपोर्ट लानी जरूरी है। आदेश में साफ़ किया गया है कि बिना इसके प्रदेश में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। साथ ही संक्रमण के लिए जारी सभी गाइडलाइन्स का अनिवार्य रूप से अनुपालन किया जाएगा। उल्लंघन की स्तिथि में सम्बंधित संस्थानों के विरुद्ध उत्तराखंड एपिडेमिक डिजीज कोविड - 19 रेगुलेशंस 2020 एवं एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1987 के तहत वैधानिक कार्रवाई अमल में लायी जाएगी।