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DevBhoomi Insider Desk
• Mon, 18 Apr 2022 6:13 pm IST


पुराने ठेकेदारों को दिए गए ठेके के आदेश पर रोक लगाई


हाईकोर्ट ने सोमवार को नगरपालिका नैनीताल की ओर से शहर की पार्किंग स्थलों का ठेका बिना टेंडर प्रक्रिया के पुराने ठेकेदारों को दिए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की। न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ ने नगरपालिका द्वारा पुराने ठेकेदारों को दिए गए ठेके के आदेश पर रोक लगा दी है। इसमें लेकब्रिज, बारापथर, अंडा मार्केट तथा बीडी पांडे अस्पताल की पार्किंग शामिल है। कोर्ट ने नगरपालिका, ठेकेदार नरदेव, ठेकेदार सचिन कुमार और ठेकेदार उमेश मिश्रा से तीन सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि यह आदेश डीएसए पार्किंग पर लागू नहीं हो सकता। क्योंकि उनको कॉमर्शियल कोर्ट ऑफ देहरादून से स्टे मिला है। इसकी अपील हाईकोर्ट में अभी विचाराधीन है।