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DevBhoomi Insider Desk
• Sat, 6 May 2023 5:00 pm IST

नेशनल

महज 12 साल की उम्र में सैन्य अधिकारी ने संपत्ति पर कर लिया था कब्जा, 93 साल के डिसूजा को अब मिला न्याय...


बंबई हाईकोर्ट ने आठ दशक से चले आ रहे संपत्ति विवाद मामले में आखिरकार 93 साल की महिला को उसका हक देने का फैसला लिया है। 

हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को दक्षिण मुंबई के दो फ्लैट उसके मालिक को सौंपने का निर्देश दिया है। बता दें कि, दक्षिण मुंबई में रूबी मेंशन की पहली मंजिल पर 500 वर्ग फुट और 600 वर्ग फुट के फ्लैट हैं। 28 मार्च, 1942 में तत्कालीन भारतीय रक्षा अधिनियम के तहत इमारत की मांग की गई थी, जिसने उस समय के ब्रिटिश शासकों को निजी संपत्तियों पर कब्जा करने की इजाजत दी थी।

जज आर.डी. धानुका और जज एम.एम. सथाये की खंडपीठ ने 4 मई को दिए अपने आदेश में कहा कि, ब्रिटिश शासकों को संपत्ति देने वाली मांग को जुलाई रद्द कर दिया गया था। 1946 में फ्लैट को उसके असली मालिक को सौंपने का निर्देश दिया गया था, जिसपर अमल नहीं किया गया। क्योंकि, इन संपत्तियों पर वर्तमान में एक पूर्व सरकारी अधिकारी के कानूनी उत्तराधिकारियों का कब्जा है। 

93 साल के डिसूजा ने अपनी याचिका में महाराष्ट्र सरकार और मुंबई के कलेक्टर को जुलाई 1946 के मांग आदेश को लागू करने और उन्हें फ्लैट का कब्जा सौंपने का निर्देश देने की मांग की थी। हालांकि, इसका वर्तमान में फ्लैट में रह रहे लोगों ने विरोध किया, जो एक डीएस लॉड के कानूनी उत्तराधिकारी हैं। 93 वर्षीय डिसूजा को फ्लैट नहीं सौंपा गया। 
याचिका में कहा गया कि इमारत के अन्य फ्लैटों को उसके मालिकों को वापस कर दिया गया है। बताते चलें कि, अदालत ने राज्य सरकार को फ्लैट खाली कराने के लिए आठ सप्ताह का समय दिया है। पीठ ने कहा कि फ्लैट को खाली कराकर उसके असली मालिक को जल्द से जल्द सौंप दिया जाए।