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DevBhoomi Insider Desk
• Thu, 3 Nov 2022 10:53 am IST


केदार सिंह मिसिंग मामला: थानाध्यक्ष व चौकी प्रभारी तपोवन पर दर्ज होगा मुकदमा


पौड़ी: थाना लक्ष्मणझूला क्षेत्र के अंतर्गत केदार सिंह के गंगा नदी में छलांग लगाने वाले प्रकरण में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पौड़ी की अदालत ने थाना लक्ष्मणझूला के तत्कालीन थानाध्यक्ष व पुलिस चौकी प्रभारी तपोवन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश जारी किये हैं. न्यायालय ने पुलिस को विवेचना में अन्य किसी की भी संलिप्तता पाए जाने पर उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं.युवक के पिता लक्ष्मण सिंह भंडारी ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पौड़ी की अदालत में पूरे घटनाक्रम को लेकर एक शिकायती प्रार्थना पत्र दाखिल किया था. जिसमें उन्होंने पूरे घटनाक्रम पर न्यायालय से थानाध्यक्ष लक्ष्मणझूला, होटल प्रबंधक केदार के दोस्त और चौकी प्रभारी तपोवन के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की अपील की थी.बुधवार को इस मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पौड़ी रवि प्रकाश शुक्ला की अदालत ने फैसला सुनाया. अधिवक्ता महेश बलूनी ने बताया कि न्यायालय ने पूरे प्रकरण में तत्कालीन थानाध्यक्ष लक्ष्मणझूला संतोष कुंवर व चौकी प्रभारी तपोवन आशीष चौहान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने के निर्देश दिये हैं. . इतना ही नहीं न्यायालय ने पुलिस को मामले की विवेचना में अन्य किसी की भी संलिप्तता पाए जाने पर उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किए जाने के निर्देश दिए हैं.