नजूल भूमि पर विधिक व अवैध रूप से काबिज व्यक्तियों को राहत देने के लिए सरकार ने उत्तराखंड नजूल भूमि प्रबंधन, व्यवस्थापन एवं निस्तारण अध्यादेश 2021 के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। दून की बात करें तो इसका फायदा नजूल के 498 प्लाट धारकों को मिलेगा और कुल छह लाख 74 हजार 567 वर्गमीटर भूमि को फ्रीहोल्ड कराया जा सकेगा। हालांकि, नजूल भूमि को फ्रीहोल्ड कराने की अब तक की राह आसान नहीं रही है, क्योंकि वर्ष 2009 में लाई गई नजूल नीति और फिर इसके संशोधित स्वरूप को जुलाई 2020 में हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। इतना जरूर है कि नजूल भूमि को फ्रीहोल्ड कराने को लेकर पूर्व की तमाम कसरत और कोर्ट के रुख को देखते हुए सरकार अध्यादेश की तरफ कदम बढ़ा चुकी है।