नई दिल्ली: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने वर्ष 2016 में 1000 और 500 रुपये के नोटों को बंद करने का फैसला लिया था। सरकार के उस फैसले की खूब आलोचना भी की गई थी और उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नें कई याचिकाएं भी दाखिल की गई थीं। अब उन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट दो जनवरी यानी आज को फैसला सुना सकती है। ज्ञात हो कि सोमवार से ही शीतकालीन अवकाश के बाद सुप्रीम कोर्ट फिर से खुलेगी।
नोटबंदी के खिलाफ याचिकाओं पर न्यायमूर्ति एस ए नजीर की
अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ सोमवार (दो जनवरी) को अपना फैसला
सुना सकती है। गौरतलब है कि न्यायमूर्ति एस ए नजीर की अध्यक्षता वाली
पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ चार जनवरी को सेवानिवृत्त हो रही है। शीर्ष अदालत
की आज की वाद सूची के मुताबिक, इस मामले में दो अलग-अलग फैसले होंगे, जो न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना द्वारा सुनाए जाएंगे।
ऐसे में यह स्पष्ट नहीं है कि दोनों फैसले सहमति या असहमति के होंगे।