गुजरात कोर्ट ने हत्या के आरोप में जेल में बंद दो लोगों को बरी कर दिया है. 6 साल से जिस शख्स की हत्या के आरोप में दो शख्स जेल में बंद थे वो जिंदा मिला है. जिसके बाद गुजरात कोर्ट ने 30 मार्च जारी अपने आदेश में जांच अधिकारी और नवसारी स्थित तत्कालीन निरीक्षक प्रदीप सिंह गोहिल को लापरहवाही से जांच करने के लिए 50-50 हजार का मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने आदेश सुनाते हुए कहा कि इन जांच अधिकारियों के कारण दोनों शख्स को मानसिक समेत शारीरिक पीड़ा से गुजरना पड़ा है. साथ ही इनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है.