पति पत्नी के बीच हुए विवाद में मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि अलग रह रही पत्नी द्वारा ‘थाली’ (मंगलसूत्र) को हटाया जाना पति के लिए मानसिक क्रूरता माना जाएगा। यह टिप्पणी करते हुए न्यायालय ने पति की तलाक की अर्जी को मंजूरी दे दी।
आपको बता दें कि न्यायमूर्ति वी. एम. वेलुमणि और न्यायमूर्ति एस. सौंथर की एक खंडपीठ ने इरोड के एक मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत सी. शिवकुमार की अपील को स्वीकार करते हुए यह टिप्पणी की। इस अपील में उन्होंने स्थानीय परिवार न्यायालय के 15 जून, साल 2016 के आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया था। इस आदेश में उन्हें तलाक देने से इनकार कर दिया गया था।