बॉम्बे हाईकोर्ट ने कर्ज फर्जीवाड़े में गिरफ्तार आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक को राहत देने से इन्कार कर दिया है।
दरअसल, कोचर दंपती ने सीबीआई की गिरफ्तारी को अवैध बताकर जमानत के लिए हाईकोर्ट का रुख किया था, लेकिन कोर्ट ने उनकी अर्जी खारिज कर उन्हें छुट्टियां के बाद नियमित पीठ के पास जाने का निर्देश दे दिए। बता दें कि, सीबीआई ने इस मामले में वीडियोकॉन समूह के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत को भी गिरफ्तार कर लिया है।
वहीं अब कोचर दंपती और धूत सीबीआई हिरासत में है। हालांकि, कोचर दंपती के वकील की दलील है कि सीबीआई ने उनकी गिरफ्तारी से पहले कानून के तहत आवश्यक कोई मंजूरी नहीं ली थी। फिलहाल, कोचर और धूत को कुर्सी, विशेष बिस्तर, गद्दे, तकिए, तौलिया, कंबल और चादर के लिए अपने खर्चे पर इस्तेमाल की इजाजत भी दी है। इसके अलावा तीनों को घर का खाना भी मिल सकेगा।