मुंबई पुलिस की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, पूरे राज्य में धारा 144 चार दिसंबर से दो जनवरी तक लागू रहेगी।
मुंबई में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके तहत पूरी मुंबई में कई तरह के प्रतिबंध भी लागू कर दिए गए हैं। धारा 144 के तहत पांच या इससे अधिक लोगों के एक जगह पर इकट्ठे होने पर मनाही है। इसके अलावा सार्वजनिक सभा के प्रदर्शन पर भी रोक है।
मुंबई पुलिस की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक, राज्य में चार दिसंबर से दो जनवरी तक हथियारों पर भी प्रतिबंध लागू रहेगा। इसके अलावा लाउडस्पीकर, बैंड और पटाखे जलाने पर भी पाबंदी रहेगी। इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।