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DevBhoomi Insider Desk
• Wed, 8 Feb 2023 4:00 pm IST

नेशनल

SC ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफिस को दिया नोटिस, पूछा, अब तक क्यों नहीं हुआ मेयर का चुनाव...


सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफिस को नोटिस जारी कर मेयर चुनाव पर जवाब मांगा है।

सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस आप मेयर पद की उम्मीदवार शैली ओबेरॉय की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया, इस याचिका में आप ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के उस फैसले पर सवाल उठाए हैं, जिसके तहत एलजी ने नामित सदस्यों को मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव में वोट देने का अधिकार दिया है।

बता दें कि, दिल्ली में एमसीडी चुनाव के नतीजे घोषित हुए करीब दो महीने बाद भी एमसीडी के मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं हो सका है। दरअसल एमसीडी में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिला है और आम आदमी पार्टी को 134 सीटों पर जीत मिली है। वहीं 15 साल से दिल्ली एमसीडी में काबिज भाजपा को 104 सीटों पर जीत मिली है। वहीं कांग्रेस के हिस्से में 9 सीटें आई हैं। 

आम आदमी पार्टी का आरोप है कि, उपराज्यपाल ने चुनी हुई सरकार को मनोनीत कर भाजपा कार्यकर्ताओं को एल्डरमैन मनोनीत कर दिया है। हालांकि उपराज्यपाल आम आदमी पार्टी के इस आरोप को सिरे से खारिज कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर एमसीडी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं हो पा रहा है।