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DevBhoomi Insider Desk
• Fri, 2 Dec 2022 10:53 am IST


HC ने हरिद्वार के बहादराबाद आबादी क्षेत्र में चल रहे प्लास्टिक रिसाइकिलिंग यूनिट पर लगाई रोक


हरिद्वार / नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार के बहादराबाद में अवैध रूप से चल रही प्लास्टिक रिसाइकिलिंग यूनिट के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने यूनिट के संचालन पर रोक लगाते हुए विपक्षियों से 20 अप्रैल तक जवाब पेश करने को कहा है.सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीप चन्द्र जोशी की तरफ कोर्ट को अवगत कराया कि पीसीबी ने अपने जवाब में कहा है कि यह यूनिट 100 मीटर के दायरे में आबादी क्षेत्र में चल रही है और इनके द्वारा पीसीबी के मानकों का उल्लंघन किया जा रहा है. इसलिए इस पर रोक लगाई जाए. कोर्ट ने याचिकाकर्ता के तर्कों से सहमत होते हुए इस पर रोक लगाकर अगली सुनवाई हेतु 20 अप्रैल की तिथि नियत की है.मामले के अनुसार हरिद्वार निवासी संदीप कुमार की ओर से जनहित याचिका दायर कर कहा गया है कि हरिद्वार के बहादराबाद में दो प्लास्टिक रीसाइक्लिंग यूनिट आबादी क्षेत्र से मात्र 50 से 100 मीटर की दूरी पर स्थित हैं. प्रदूषण के कारण यहां के लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है. पूर्व में पीसीबी की ओर से इन इकाइयों को बंद करने के निर्देश दिये गये थे, लेकिन इसके बावजूद ये इकाइयां बंद नहीं हुई. सुनवाई के दौरान पीसीबी की ओर से कहा गया कि इकाइयों को बंद करने के निर्देश पूर्व में दिये गये थे. लेकिन प्रदूषण स्तर में सुधार के चलते इस आदेश को स्थगित कर दिया गया था. सरकार की ओर से भी यही बात अदालत के समक्ष रखी गयी.