जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा केंद्रीय विद्यालय में मानसिक रूप से बीमार और मानसिक रूप से दिव्यांगों के लिए विधिक सेवाऐं योजना विषय पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।शिविर में प्राधिकरण के संदीप कुमार तिवारी ने कहा कि हर मानसिक समस्या गंभीर मनोरोग नहीं है। हर मानसिक रोगी पागल नहीं होता। हमारे समाज के द्वारा इनके साथ किए जाने वाले भेदभाव को दूर करने के लिए सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 लागू किया गया है। इस कानून में मानसिक रोगियों के अधिकार कानूनी सुरक्षा व इलाज की सुविधाओं का प्रावधान किया गया है।