नैनीतालः हल्द्वानी के वनभूलपुरा में रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में हाईकोर्ट ने अतिक्रमणकारियों को एक हफ्ते का नोटिस देकर अतिक्रमण ध्वस्त करने के आदेश दिए हैं. यह आदेश मंगलवार को न्यायमूर्ति शरद शर्मा और न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने दिए. इससे पहले यानी एक नवंबर को हुई सुनवाई में खंडपीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. जिस पर आज फैसला सुनाया है.बता दें कि इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान अतिक्रमणकारियों की तरफ से कहा गया कि उनका पक्ष रेलवे ने नहीं सुना था. इसलिए उनको भी सुनवाई का मौका दिया जाए. जिस पर रेलवे की तरफ से कहा गया कि रेलवे ने सभी अतिक्रमणकारियों को पीपी एक्ट के तहत नोटिस जारी कर सुना है. वहीं, राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि यह राज्य सरकार की भूमि नहीं है, यह रेलवे की भूमि है.रेलवे द्वारा अदालत को बताया गया है कि हल्द्वानी में रेलवे की 29 एकड़ से भी ज्यादा जमीन है. इस पर 4300 से ज्यादा अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर रखा है. तब हाईकोर्ट की ओर से अतिक्रमण को हटाने के आदेश दिए गए थे. हालांकि उसके बाद विभिन्न पक्षों की ओर से अदालत में आवेदन करने के बाद मामला आगे बढ़ गया था.अब अदालत में सभी पक्षों ने अपना अपना पक्ष रख लिया है. उसके बाद अदालत की ओर से यह फैसला सुनाया गया है. फैसले में रेलवे को आदेश दिया गया है कि 1 हफ्ते का नोटिस देकर सभी अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया जाए.