सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एमसीडी चुनाव पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि, समय बीतने के साथ यह याचिका निरर्थक हो गई है।
बता दें, दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए मतदान चार दिसंबर को होगा। जबकि, सात दिसंबर को मतगणना होगी। बता दें कि, नेशनल यूथ पार्टी की ओर से चुनाव के लिए वार्डों के परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिका दायर की गई थी।
वहीं मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी चुनाव पर रोक लगाने की याचिका से इंकार करते हुए जस्टिस संजय किशन कौल और अभय एस ओका की पीठ ने कहा कि, रविवार को मतदान होना है, ऐसे में वह इस समय चुनाव में हस्तक्षेप नहीं कर सकते।