गुजरात में अहमदाबाद की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने तीस्ता सीतलवाड़ और दो पूर्व आईपीएस अधिकारियों से जुड़े मामले को सुनवाई की जिम्मेदारी सत्र न्यायालय को सौंप दी है।
दरअसल, सीतलवाड़, राज्य के पूर्व पुलिस महानिदेशक आरबी श्रीकुमार और पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट पर साल 2002 के गोधरा दंगे के बाद निर्दोष लोगों को फंसाने और गुजरात को बदनाम करने के लिए सबूत गढ़ने का आरोप है। अहमदाबाद पुलिस की अपराध शाखा ने जून 2022 में तीनों के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की थी।
वहीं मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल ने पिछले साल 21 सितंबर को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। जून 2022 में गिरफ्तार सीतलवाड़ व श्रीकुमार फिलहाल अंतरिम जमानत पर हैं, जबकि भट्ट हिरासत में मौत के मामले में गुजरात के बनासकांठा जिले के पालनपुर की जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं।