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• Thu, 18 Apr 2024 5:52 pm IST


दूध में मिलावट कर सप्लाई किए जाने मामले में हुई सुनवाई, हाईकोर्ट ने नैनीताल दुग्ध उत्पादक से मांगा जवाब


उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल दुग्ध उत्पादक संघ लालकुआं और आंचल फैक्ट्री रायपुर, देहरादून के द्वारा दूध में मिलावट करके अधोमानक दूध की सप्लाई किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन पर जवाब पेश करें.

मामले के मुताबिक, हल्द्वानी चोरगलिया निवासी भुवन चन्द्र पोखरिया ने इस मामले में जनहित याचिका दायर की है. उनके द्वारा जनहित याचिका में कहा है कि वर्ष 2016 में लालकुआं दुग्ध उत्पादक संघ के द्वारा बदायूं की नीलकंठ डेयरी से दूध मंगाया गया. जिन टैंकरों से दूध आया, उनका वजन तक नहीं किया गया. जब वजन किया तो उनमें 3 से 4 हजार लीटर दूध कम पाया गया. 20 अक्टूबर 2021 को फिर इसी डेयरी से 48 टैंकर दूध मंगाया गया. जिसका परीक्षण करने पर ऐल्कोहॉल की मात्रा पाई गई. 15 अक्टूबर 2022 को आंचल डेयरी रायपुर देहरादून के द्वारा प्राची डेयरी से दूध खरीदा. जब इस दूध की 4 जनवरी 2023 को वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जांच की तो दूध में मेलामाइन की मात्रा अधिक पाई गई.