उत्तराखंड में पांच करोड़ से अधिक लागत के निर्माण कार्यों और परियोजनाओं का अनिवार्य रूप से आडिट होगा। ये आडिट रिपोर्ट विभागीय प्रमुख सचिव या सचिव अपने स्तर से महालेखाकार कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे। विभागों को नए वाहन खरीदने से पहले प्रत्येक मामले में वित्त की सहमति लेनी होगी।
आपको बता दे, वाहन खरीद पर खर्च करने से पहले नई वाहन नीति के तहत ही निर्णय लिया जाएगा। सरकार ने बीते वित्तीय वर्ष 2020-21 के अवशेष बजट को आनलाइन समर्पित करने के लिए पांच अप्रैल डेडलाइन तय की है। वहीं, लघु निर्माण कार्यों की बजट राशि में न्यूनतम 10 फीसद राशि दिव्यांगजनों के कल्याण और सुगम्यता से संबंधित कार्यों पर खर्च की जाएगी। सरकार ने नए वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट की मंजूरी और खर्च को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। वित्त सचिव अमित नेगी ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक विभागों को आनलाइन लेन-देन करना होगा। चालू निर्माण कार्यों के लिए वित्तीय मंजूरी प्रशासकीय विभाग अपने स्तर से जारी कर सकेंगे। इस मद में बजट 25 करोड़ से ज्यादा होने पर प्रशासकीय विभाग तीन समान किस्तों में इसे विभागाध्यक्षों की जिम्मेदारी पर जारी करेंगे। दूसरी किस्त जारी करने से पहले पहली किस्त का 70 फीसद उपयोगिता प्रमाणपत्र लेना जरूरी होगा। इसी तरह तीसरी किस्त देने से पहले पहली और दूसरी किस्त की राशि का 70 फीसद उपयोगिता प्रमाणपत्र विभागाध्यक्ष शासन को भेजेंगे।