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DevBhoomi Insider Desk
• Tue, 28 Feb 2023 9:00 pm IST

नेशनल

रक्षा मंत्रालय को SC की फटकार, कहा- 15 दिनों में दें OROP पॉलिसी के तहत बकाया पेंशन...


सशस्त्र बलों को वन रैंक वन पेंशन यानि OROP पॉलिसी के तहत बकाया पेंशन भुगतान मामले में SC ने रक्षा मंत्रालय को फटकार लगाई है। 

बकाया भुगतान किस्तों में करने के आदेश को लेकर कोर्ट ने कहा कि, आदेशानुसार अगर 15 मार्च तक भुगतान नहीं किया गया तो 9% की दर से ब्याज लगाया जाएगा। इसके अलावा कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय के पेंशन मामलों के सचिव से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है।

सुप्रीम कोर्ट ने 9 जनवरी को OROP के कुल बकाया भुगतान के लिए केंद्र को 15 मार्च तक का समय दिया था। इस बीच, रक्षा मंत्रालय ने 20 जनवरी को बकाया भुगतान 4 किस्तों में करने का पत्र जारी कर दिया, जिसे पूर्व सैनिकों ने कोर्ट में चुनौती दी। इस पर CJI डीवाई चंद्रचूड के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा, हमने 15 मार्च तक का समय दिया था। आप किस्तों में भुगतान का आदेश कैसे दे सकते हैं?

मंत्रालय के पास समय बढ़ाने का एकतरफा अधिकार नहीं है। ये युद्ध नहीं, बल्कि कानून के शासन की बात है। अदालती प्रक्रिया की शुचिता बनी रहनी चाहिए। अगर रक्षा सचिव नोटिफिकेशन वापस नहीं लेते तो हम अवमानना नोटिस जारी करेंगे।