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DevBhoomi Insider Desk
• Wed, 23 Feb 2022 5:23 pm IST

नेशनल

हाईकोर्ट की फटकार के बाद चंडीगढ़ प्रशासन ने क्या कहा ?


चंडीगढ़ के बिजली संकट को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को स्वत: संज्ञान लिया था और जस्टिस अजय तिवारी की खंडपीठ ने शहर के चीफ इंजीनियर को तलब कर किया। बता दें की बुधवार को हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को जमकर फटकार लगाई। दरअसल दोपहर दो बजे तक प्रशासन को बिजली आपूर्ति बहाल करने की अवधि के बारे में हाईकोर्ट ने पूछा था। इस पर चंडीगढ़ प्रशासन ने बताया कि रात 10 बजे तक पूरे शहर में बिजली आपूर्ति हो जाएगी।वहीं हाईकोर्ट ने कहा कि बिजली कर्मियों का इस तरह से हड़ताल करना और बिजली काटना सीधे तौर पर न्यायालय की अवमानना का मामला बनता है, क्योंकि बिजली विभाग के निजीकरण का मामला हाईकोर्ट में अभी विचाराधीन है।मंगलवार को हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि बिजली की समस्या के कारण केवल आम आदमी ही नहीं बल्कि बेहद अहम संस्थान जैसे अस्पताल आदि भी प्रभावित हो रहे हैं। अस्पतालों में मरीज बेहद नाजुक स्थिति में वेंटिलेटर पर हैं। छात्रों की ऑनलाइन कक्षाएं प्रभावित हो रही हैं। हाईकोर्ट के कई केस में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई बाधित हो रही है, क्योंकि कई वकीलों के घर बिजली नहीं है। यह स्थिति बेहद घातक साबित हो सकती है।