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DevBhoomi Insider Desk
• Tue, 11 Jul 2023 11:29 am IST

बिज़नेस

अदाणी विवाद में विशेष समिति के दावों से बाजार नियामक ने जताई असहमति, पढ़िए क्या है पूरा मामला


सुप्रीम कोर्ट में अदाणी विवाद पर पूंजी बाजार नियामक सेबी ने बताया कि उसके 2019 के नियम में बदलाव से विदेशी फंड के लाभार्थियों की पहचान करना मुश्किल नहीं है। यदि कोई उल्लंघन पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लाभकारी स्वामित्व और संबंधित-पक्ष लेनदेन से जुड़े नियमों को लगातार कड़ा किया गया है। अदाणी समूह पर उसके स्टॉक मूल्य में हेरफेर करने के आरोपों में ये दोनों प्रमुख पहलू हैं।

सुप्रीम कोर्ट की विशेषज्ञ समिति ने मई में अंतरिम रिपोर्ट में कहा था कि उसने गौतम अदाणी की कंपनियों में हेरफेर का स्पष्ट पैटर्न नहीं देखा और कोई नियामकीय विफलता नहीं हुई। हालांकि, समिति ने 2014-2019 के बीच भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के किए गए कई संशोधनों का हवाला भी दिया, जिससे नियामक जांच की क्षमता बाधित हुई और विदेशी कंपनियों से पैसे के प्रवाह में कथित उल्लंघन की जांच बेनतीजा रही। अदाणी समूह के खिलाफ आरोपों की जांच की स्थिति रिपोर्ट का कोई उल्लेख किए बिना सेबी ने समिति की बात से असहमति जताई।