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DevBhoomi Insider Desk
• Tue, 25 Jul 2023 7:05 pm IST

बिज़नेस

आयकर कानून में स्टैंडर्ड डिडक्शन के अलावे और भी तरीके हैं टैक्स बचाने के, जानें छह उपाय


वित्त वर्ष 2023 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है। अब रिटर्न दाखिल करने के लिए कुछ ही दिन शेष बचे हैं। इसे देखते हुए आयकर विभाग करदाताओं से जल्द से जल्द रिटर्न दाखिल करने करने की अपील कर रहा है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरपर्सन नितिन गुप्ता के अनुसार कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अब तक चार करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल हो चुके हैं और इनमें से करीब सात प्रतिशत नए या पहली बार दाखिल होने वाले रिटर्न हैं। अक्सर देखा जाता है कि लोग आखिरी समय में रिटर्न दाखिल करते हैं जिससे वे हड़बड़ी में विभाग की ओर से दी गई डिडक्शंस का लाभ नहीं उठा पाते हैं।

आयकर अधिनियम 1961 के तहत विभिन्न कर लाभ के प्रावधान किए गए हैं जो करदाताओं की देनदारियों को कम करने में आपकी मदद कर सकते हैं। आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत मानक कटौती (Standard Deduction) का लाभ दिया जाता है जिसके बारे में अक्सर लोग जानते हैं। हालांकि, आयकर अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कई और कटौती उपलब्ध हैं जिन्हें आप अपनी कर योग्य आय को सर्वोत्तम संभव सीमा तक कम कर सकते हैं। आईटीआर 2023 फाइल करते समय करदाता छह कटौतियों का दावा कर सकता है। आइए जानते हैं उनके बारे में।